पीएचईडी में जेईएन की भर्ती विभागीय स्तर पर होगी, स्कूली बालिकाओं को दिया जायेगा आत्मरक्षा प्रशिक्षण

जयपुर, 13 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में शनिवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में संशोधन, राजस्थान भूमि अवाप्ति बिल-2014 को विधानसभा में प्रस्तुत करने दौसा, सवाई माधोपुर, जैसलमेर व बाड़मेर के लिए जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति, स्कूली बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण देने तथा जलदाय विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती विभागीय स्तर पर किये जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल द्वारा राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा – 45(1) में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य में 25 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की गति को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा, विन्ड प्लान्ट एवं सौलर पार्क स्थापित करने के लिए काश्तकार को भू-परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी और वो 30 से 40 वर्ष तक के लिए अपनी भूमि लीज पर दे सकेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ए) में संशोधन कर इसमें नई धारा 5 (ए) को जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विधानसभा में बिल पेश करने की अनुमति दी गई।

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि बैठक में विधानसभा के सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में राजस्थान भूमि अवाप्ति विधेयक 2014 लाने का निर्णय लिया गया। इसके अन्तर्गत भूमि अवाप्ति प्रक्रिया में होने वाला विलम्ब कम होगा। साथ ही इसमें केन्द्रीय एक्ट की तुलना में अधिक मुआवजे का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय एक्ट में शहरी क्षेत्र में डीएलसी दर की दोगुना मुआवजा राशि तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए चार गुना मुआवजे का प्रावधान है। राजस्थान के बिल में शहरी क्षेत्र के लिए दो गुना जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पांच किलोमीटर तक की दूरी के लिए 2.5 से 5 गुना तथा पांच किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए पांच से नौ गुना तक मुआवजे का प्रावधान किया गया है। मल्टी क्राॅप भूमि की अवाप्ति सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ही की जायेगी। प्राईवेट कम्पनी को भूमि अवाप्ति के लिए 80 प्रतिशत लोगों की तथा पीपीपी मोड़ प्रोजेक्ट के लिए 60 प्रतिशत लोगों की पूर्व सहमति आवश्यक होगी। नकद मुआवजे के स्थान पर 25 प्रतिशत तक विकसित भूमि देने का प्रावधान भी बिल में किया जा रहा है।

श्री राठौड़ ने बताया कि बैठक में कक्षा 6 से 10 तक कि बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाने की मंजूरी दी गई, इसके तहत एक हजार विद्यालयों में करीब तीन लाख छात्राओं को स्पोट्र्स मैनेजमेंट कम्पनी के माध्यम से दो चरणों में आत्मरक्षा का दस दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा, इसके लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद नोडल एजेन्सी होगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर जिले के बीस विद्यालयों में दस हजार छात्राओं को यह प्रशिक्षण दिया जायेगा।

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि बैठक में दौसा एवं सवाईमाधोपुर जिले के लिए 530 करोड़ रुपये लागत की ईसरदा जलप्रदाय योजना को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना फेज-प्प् के लिए 700 करोड़ रुपये एवं जैसलमेर बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के लिए 451 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 824 पदों पर कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती विभागीय स्तर पर करने का भी निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया।